
पडरौना /कुशीनगर , जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय पाण्डेय ने अवगत कराया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 18.07.2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-1 के उपबिन्दु में आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू० 56460/- प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- प्रतिवर्ष से अधिक नही होगी, को शासनादेश पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष अधिक नहीं होगी संशोधित किया गया है।
उक्त के क्रम में उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संशोधित शासनादेश दिनांक 15.03.2024 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन करने हेतु आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष अधिक नहीं होगी।