
विज्ञापन देने वालों को भ्रामक दावे न होने का प्रमाणपत्र अवश्य देना होगा
सरकार ने सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से स्व – घोषणा प्रमाणपत्र जमा करने कहा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विज्ञापन भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं । इसके अलवा यह बताना होगा कि यह विज्ञापन नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करता है । उच्चतम न्यायालय की तरफ से पिछले महीने जारी निर्देशों के मुताबिक , सभी नए प्रिंट , डिजिटल , टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों के लिए स्व – घोषणा देना जरूरी होगा । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश पारदर्शिता , उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार विज्ञापन व्यवहार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है । विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा कदम है । इससे उपभोक्ता ठगी से बचेंगे और सही उत्पादों की खरीदारी कर पाएंगे । अभी जरूरत नहीं होती : हालांकि , अभी प्रसारित या प्रकाशित हो रहे विज्ञापनों को स्व – प्रमाणन की जरूरत नहीं होती ।