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नागपुर

पालक होगा दोषी,लायसेंस भी रद्द हो सकता है।

कम उम्र के बच्चो का वाहन चलना कानूनन अपराध है। फिर भी पालको द्वारा छोटे बच्चो को गाड़ी दे दिया जाता है। कानून अनुसार 18साल से कम आयु के बच्चो को गाड़ी चलाने नही देना चाहिए। बच्चो को यातायात नियम सुरक्षा आदि की समझ नही होने से सड़क दुर्घटना की ज्यादा सम्भावना बना रहता है। इससे पालको का भी नुकसान होता है। अब इसके लिए कानून भी बन चुका है। मोटर वाहन नियमानुसार अब कम आयु के बच्चो को गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना के साथ पालक को भी सजा हो सकती है। वाहन का लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस मामले मे अभिभावक भी दोषी होगे।

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