
अम्बेडकरनगर में 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाता जिन्होंने फार्म 12डी भरकर अपने निवास स्थान पर मतदान की अनुमति मांगी थी। वह मतदाता 20 व 21मई को अपने निवास स्थान पर पोस्टल बैलेट पेपर की मदद से मतदान कर सकेंगे। इन दो दिनों में फार्म 12डी भरकर पोस्टल बैलेट से मतदान की सहमति देने के बाद जो छूट जाएंगे, उन्हें 22 मई को भी मतदान करने का मौका मिलेगा।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है या फिर दिव्यांग हैं। यदि वे अपने निवास स्थान पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, तो फार्म 12डी भराकर सहमति ली जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं ने फार्म 12डी भरकर अपने निवास स्थान पर ही मतदान करने की सहमति जताई है, उनके घर पर 20 व 21 मई को पोलिंग पार्टी पहुंचकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराएगी। इन दो दिनों के अभियान में जो मतदाता छूट जाएंगे, उन्हें 22 मई को मतदान करने का मौका मिलेगा।