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शहडोल कलेक्टर ने खनिजों एवं रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित व नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330 कलेक्टर ने जारी किया आदेश पारित।।

जर्नलिस्ट भुपेंद्र कुुमार विश्वकर्मा ,✍️✍️

वन्दे भारत लाइव न्यूज सिंगरौली।।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि जिला शहडोल अंतर्गत खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के तहत रोक लगाये जाने एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु जिला कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिले में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330 है।

उक्त दूरभाष नम्बर पर 24-7 आम जनता द्वारा सूचना दी जा सकती है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों से किया जाय। नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी प्राप्त सूचना को तत्समय संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत करावेंगे। संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी होंगे। नियंत्रण कक्ष व अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त सूचना पर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक अनु० अधि० पु०, तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा खनिज विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल व पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके की स्थिति का पूर्व आकलन करते हुए योजनापूर्वक मौके पर जाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यवधान अथवा अन्य परिस्थिति निर्मित होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की सुसंगत धारा के तहत कार्यवाही करेंगे। जिला खनिज अधिकारी उपरोक्तानुसार मौके से उपस्थित रहकर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 व सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही करावेंगे। जिला खनि अधिकारी अपने अधीनस्थ खनिज निरीक्षक के साथ जिले की रेत खदानों का नियमित भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे तथा अवैध खनन परिवहन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत कराकर तत्काल कार्यवाही करेंगे। उप पुलिस अधीक्षक व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मौके स्थिति का पूर्व आकलन कर उक्त दल को पर्याप्त संख्या में त्वरित रूप से पुलिस बल मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही करेंगे। जिले में खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल प्रभारी अधिकारी होंगे। उक्त दल के अधिकारीगण, समय-समय पर कृत कार्यवाही से अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल को अवगत करावेंगे।

AKHAND BHARAT NEWS

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