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लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम

लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम
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लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यममामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क और त्वरित निपटाराजहानाबाद। अरवल जिलों में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार ने व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेश कुमार, एडीजे-1, एडीजे-2, एडीजे-3 सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी मौजूद रहे। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर यह विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जहानाबाद और अरवल व्यवहार न्यायालय परिसरों में आयोजित होगी। इसमें मुख्य रूप से धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क और त्वरित निपटारा किया जाएगा।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनके चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के विवादों का समाधान होगा, समय और धन की बचत होगी, तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेश कुमार ने जानकारी दी कि जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को विशेष लोक अदालत की उपयोगिता और प्रक्रिया के बारे में बताएगा।उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस अवसर का लाभ उठाने और आपसी सहमति से अपने मामलों का स्थायी समाधान कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित एडीजे-1, एडीजे-2, एडीजे-3, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्राधिकरण के कर्मियों ने भी लोगों से विशेष लोक अदालत में भाग लेने की अपील की। यह विशेष लोक अदालत आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।