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न्यायालय में कूटरचित बीमा पॉलिसी को पेश करने वाले बस ऑपरेटर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर, नरसिंहगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार l

नरसिहगढ़- थाना नरसिंहगढ़ में वर्ष 2022 में फरियादी गुड्डू कुशवाह द्वारा थाना नरसिंहगढ़ उपस्थित होकर रिपोर्ट किया था कि बस क्रमांक MP41P0740 के चालक द्वारा तेज गति  लापरवाही  पूर्वक बस को चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें मेरी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी l फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नरसिंहगढ़ में अपराध क्रमांक 354/22 धारा 279,337 भादवि एवं 184 MV एक्ट का कायम कर  विवेचना में लिया मामले की विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया l उक्त मामले में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि बस क्रमांक MP41P0740 के बस मालिक शेख अनवर पिता शेख जहीर उम्र 40 वर्ष निवासी पुतलीघर शाहजहानाबाद भोपाल द्वारा कूट रचित बीमा पॉलिसी माननीय न्यायालय में पेश की है जिस पर से माननीय न्यायालय नरसिंहगढ़ द्वारा संज्ञान लिया गया l

जिस पर से थाना नरसिंहगढ़ में अपराध क्रमांक 386/25 धारा 420,467,468,471 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी बस मालिक शेख अनवर पिता शेख जहीर को गिरफ्तार किया जा कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एक आरोपी खलील निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल की गिरफ्तारी शेष है। साथ ही राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी (IPS) द्वारा जिले में जालसाजी और कूटरचना करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैl इसी तारतम्य में श्रीमान अतरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय केएल बंजारे एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ उपेंद्र सिंह भाटी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान, उप निरीक्षक अभय सिंह,प्रधान आरक्षक दीपक यादव,आरक्षक राघवेंद्र शर्मा सैनिक अरविंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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