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*चेक बाउंस में 1 साल की सजा* 3 लाख रुपए भुगतान के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर कोर्ट ने आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने आरोपी स्वेता ट्रेडर्स के मालिक महेंद्र अग्रवाल पिता जगदीश अग्रवाल निवासी डालीबाबा चौक ,पंजाबी मोहल्ला पर 3 लाख 50 हजार रुपए का प्रतिकर लगाया है। परिवादी नितिन अग्रवाल निवासी खेरमाई रोड सतना के अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी ने अपने व्यवसाय के संचालन हेतु परिवादी से 3 लाख रुपए लिया था। परिवादी से ली गई राशि को आरोपी ने चेक जारी वापस किया। बैंक ने आरोपी के चेक को बाउंस कर दिया। जिसकी शिकायत परिवादी ने अदालत में पेश किया। आरोपी ने बचाव में कहा कि चेक उसके खाते का न होकर उसकी पत्नी के खाते का है , उसका कोई लेनदेन नहीं है। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध साबित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

*चेक बाउंस में 1 साल की सजा* 3 लाख रुपए भुगतान के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर कोर्ट ने आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने आरोपी स्वेता ट्रेडर्स के मालिक महेंद्र अग्रवाल पिता जगदीश अग्रवाल निवासी डालीबाबा चौक ,पंजाबी मोहल्ला पर 3 लाख 50 हजार रुपए का प्रतिकर लगाया है। परिवादी नितिन अग्रवाल निवासी खेरमाई रोड सतना के अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी ने अपने व्यवसाय के संचालन हेतु परिवादी से 3 लाख रुपए लिया था। परिवादी से ली गई राशि को आरोपी ने चेक जारी वापस किया। बैंक ने आरोपी के चेक को बाउंस कर दिया। जिसकी शिकायत परिवादी ने अदालत में पेश किया। आरोपी ने बचाव में कहा कि चेक उसके खाते का न होकर उसकी पत्नी के खाते का है , उसका कोई लेनदेन नहीं है। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध साबित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

*चेक बाउंस में 1 साल की सजा*
3 लाख रुपए भुगतान के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर कोर्ट ने आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने आरोपी स्वेता ट्रेडर्स के मालिक महेंद्र अग्रवाल पिता जगदीश अग्रवाल निवासी डालीबाबा चौक ,पंजाबी मोहल्ला पर 3 लाख 50 हजार रुपए का प्रतिकर लगाया है।
परिवादी नितिन अग्रवाल निवासी खेरमाई रोड सतना के अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी ने अपने व्यवसाय के संचालन हेतु परिवादी से 3 लाख रुपए लिया था। परिवादी से ली गई राशि को आरोपी ने चेक जारी वापस किया। बैंक ने आरोपी के चेक को बाउंस कर दिया। जिसकी शिकायत परिवादी ने अदालत में पेश किया। आरोपी ने बचाव में कहा कि चेक उसके खाते का न होकर उसकी पत्नी के खाते का है , उसका कोई लेनदेन नहीं है। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध साबित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

AKHAND BHARAT NEWS

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