विजय कुमार भारद्वाज/मुंबई
अवैध वध, पशु मांस के परिवहन के आरोप में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मुंबई /महाराष्ट्र: ठाणे जिले में पुलिस ने अवैध वध और मवेशी के मांस के परिवहन के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1995 के तहत मवेशी वध अवैध है। कोनगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि 24 फरवरी को नासिक-मुंबई रोड से दो व्यक्ति 500-600 किलोग्राम मवेशी का मांस ले जा रहे थे।महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने अवैध वध और मवेशी के मांस के परिवहन के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1995 के तहत मवेशी वध अवैध है।कोनगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस की एक टीम ने 24 फरवरी को नासिक-मुंबई रोड पर राजनोली नाका के पास एक टेम्पो की जांच की और पाया कि दो व्यक्ति 500-600 किलोग्राम मवेशी का मांस ले जा रहे थे।वाहन में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (मवेशियों को मारने या अपंग करने आदि द्वारा उत्पात) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।