वोटर आईडी नहीं है तो परेशान न हों , इन 12 पहचान पत्र के साथ भी कर सकेंगे मतदान
शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ वोटर आईडी नहीं है तो परेशान न हों , इन 12 पहचान पत्र के साथ भी कर सकेंगे मतदान
लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने को लिए जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं । 18 वर्ष की आयु पार कर चुके ऐसे लोग , जिन्होंने मतदाता पहचान के लिए आवेदन किया था , लेकिन मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । वह भी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे । बशर्ते उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए । ऐसे लोग जिनका वोटर कार्ड गया या नहीं मिल रहा है वह भी फोटोयुक्त 12 पहचान पत्र दिखाकर मतदाता सूची में नाम होने पर मतदान कर सकेंगे । नोएडा विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विवेकानंद मिश्र का कहना है कि ऐसे लोग जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है । लेकिन मतदाता सूची में नाम है तो वह मतदान में हिस्सा ले सकेंगे । https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में नाम देख सकते है | मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद मतदाता को अपने बीएलओ के साथ मतदान केंद्र का पता चलता है । यह पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे कर सकेंगे मतदान- पैन कार्ड , आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , भारतीय पासपोर्ट , मनरेगा जॉब कार्ड , फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज , फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र , बैंक व
घर की फोटो युक्त पासबुक , स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ( श्रम मंत्रालय ) , विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र ( यूडीआईडी ) , सांसद , विधायक , विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत महा रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड |