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ढ़ाबा संचालक के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपी को 1-1 वर्ष का कारावास

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा ढ़ाबा संचालक के साथ मारपीट करने तथा ढ़ाबे में तोडफोड कर नुकसान करने वाले तीन आरोपीगण (01) फकीरचंद्र पिता अमरा पूर्बिया, आयु-86 वर्ष, (02) श्यामलाल पिता फकीरचंद्र पूर्बिया, उम्र-41 वर्ष व (03) विनोद पिता फकीरचंद्र पूर्बिया, उम्र-35 वर्ष तीनों निवासीगण-कोर्ट मोहल्ला, मनासा, जिला नीमच को धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6-6 माह के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11.10.2015 को सुबह के लगभग 10ः30 बजे ग्राम सांडिया स्थित फरियादी के ढ़ाबे की हैं। फरियादी चांदमल रावत ग्राम सांडिया रोड पर नाईट किंग के नाम से ढ़ाबे का संचालन करता हैं तथा उसका आरोपीगण से ढ़ाबे के प्लॉट की लीज का विवाद चल रहा हैं। इसी विवाद को लेकर घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ लकडी से मारपीट करते हुए चोटे पँहुचाई तथा ढाबे पर तोडफोड की गई थी। फरिवादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान बाद अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की कुल रकम में से 5000 रूपये फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित भी किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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