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पंचायत व नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार फिर न्यायालय

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पंचायत और निकाय चुनाव : राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल

संपादक : सुरेश पूनिया, करणीसर।
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव प्रकरण में एक बार फिर नया पेंच फंस गया है, राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर दी गई है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने कहा – “हाईकोर्ट खंडपीठ ने 22 मई 2026 को जो आदेश पारित किया था उसकी पालना के लिए निर्धारित समय पर्याप्त नहीं रहा, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिरिक्त समय देने का अनुरोध है।”
राज्य सरकार का पक्ष है कि उसके द्वारा मामले से संबंधित विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ लगातार पत्राचार किया गया है।
राज्य सरकार ने अर्जी के साथ 4 जून से 6 जुलाई 2026 तक के कई पत्रों और दस्तावेजों को भी संलग्न किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। वहीं पंचायत चुनाव मामले में मूल याचिकाकर्ता गिर्राज सिंह देवंदा ने भी एक याचिका दायर की है। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका सहित, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा इस मामले में पुनः राजस्थान सरकार की आलोचना की जा रही है।