Uncategorized

वक्फ बोर्ड मामले में AAP MLA अमानतुल्लाह खान को राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है.

वक्फ बोर्ड मामले में AAP MLA अमानतुल्लाह खान को राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान.

आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे कहा कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा. कोर्ट ने आगे कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं हैं.

दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले अमानतुल्लाह खान को ये राहत मिली है. अमानतुल्लाह ओखला से विधायक हैं. वह दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हैं.

अमानतुल्लाह पर क्या आरोप?

कोर्ट ने इससे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था कि वो 14 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगा. ED की चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है. अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते उन्होंने वित्तीय अनियमिता की. ED ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था.

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!