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आपराधिक 3 नए कानून लागू

भारतिय सांसद से पारित तीन नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए

vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट 

।                   चैनपुर कैमूर

भारतीय संसद से पारित तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने आ रहे हैं, जिसमें मानव अधिकारों च मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा, इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है।

 

न्याय पर केन्द्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह ह से तैयार। है। राज्य के 25 हजार से भी अधिक पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को नए कानूनों में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी ट्रेनिग दी जा चुकी है। साथ ही आमलोगों को भी वीडियोज, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स एवं अन्य माध्यमों से नए कानूनों के प्रति लगातार जागरूक कर इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है।

 

नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रत्येक थानों का नए उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है अब हर थाने में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर तथा अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण होगा।बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूतों के प्रबंधन, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई (कुल दो इकाइयां) स्थापित की जा रही है।.

 

नागरिक व पीड़ित केन्द्रित तीन नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है। जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित की जा सके।

AKHAND BHARAT NEWS

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