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*प्रेवीन क़ानून के प्रावधानों से लोगो को किया गया जागरूक

  1. *प्रेवीन क़ानून के प्रावधानों से लोगो को किया गया जागरूक*

प्रेवीन क़ानून के प्रावधानों से लोगो को किया गया जागरूक*

 

 

भारत सरकार द्वारा अग्रेजो के शासन काल से लागू भारतीय दंड संहिता , दण्ड प्रक्रिया संहिता को समाप्त कर भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है।

शासन की मंशानुरूप नवीन कानून की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु जिले के समस्त थाने मे जनसंवाद एवं जागरूकता कर्यक्रम रखा गया जिसमे आमनागरिक, पत्रकार, एवं स्कूल के बच्चे बालिकाए उपस्थित रही।

 

नवीन तीनों कानून के सम्बंध जागरूकता हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति कमला जोशी द्वारा , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैतुल सुश्री शालिनी परस्ते के द्वारा थाना कोतवाली व गंज, बैतुल बाजार में जनसंवाद किया जाकर पुलिस के द्वारा कोतवाली चौक से चौपाटी तक पैदल रैली निकाली गई।

अम्बेडकर चौक में आने वाले लोगो से नवीन कानून के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

 

जागरूकता हेतु पुलिस मैदान में बच्चों, बच्चियों, युवाओं के साथ जनसंवाद किया गया।

जिले के समस्त थानो मे पोस्टर बैनर एवं बैतूल पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफार्मस के माध्यम से नवीन कानून की जानकारी दी गई है ताकि लोगो को नए कानून की समझ हो सके।

AKHAND BHARAT NEWS

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