
आरोप है कि एसएससी में अवैध भर्ती करने के लिए कई अतिरिक्त पद (सुपरन्यूमेरिकल पोस्ट) बनाए गए. यह मंजूरी राज्य सरकार ने ही दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई राज्य सरकार से जुड़े उन लोगों की भी जांच करेगी जिन्होंने अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी और आवश्यक निर्णय लिए। कोर्ट ने कहा, अगर जरूरी हुआ तो केंद्रीय एजेंसी उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।
एसएससी मामले में कोर्ट ने कहा, इस भ्रष्टाचार की प्रकृति और सीमा जानने के लिए, इसमें कौन शामिल है, यह समझने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है. अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर भी आगे की जांच सीबीआई को करनी होगी. इस संदर्भ में कोर्ट की टिप्पणी, ”राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी एसएससी में अवैध नौकरियों को बचाने के हित में कई फैसले लिये हैं, जो आश्चर्यजनक है. सरकार से जुड़े लोग यह जानते हुए भी नौकरियां बचाना चाहते थे कि ये नियुक्तियां पैनल के बाहर और पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद की गई हैं.