डिंडौरी जनसुनवाई में सरपंच ग्राम पंचायत मडियारास एवं अनेक ग्रामवासियों ने लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत पत्र एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार माध्यमिक शाला मडियारास में वर्ष 2023-2024 से 2025-2026 तक दुर्गेश्वरी मार्को को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कर अध्यापन कार्य कराया गया तथा मानदेय का भुगतान किया गया है। अतिथि शिक्षक नियुक्ति में नियमों से हटकर बिना पैनल बनाये नियम विरूद्ध दुर्गेश्वरी मार्को से अध्यापन कराया गया जबकि दूसरी ओर दुर्गेश्वरी मार्को ने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में बी.एड. की नियमित छात्रा रहते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त की है। एक ही समय में एक व्यक्ति दो स्थानों में नियमित उपस्थित रहा है, इसके प्रमाण स्वरूप शिकायत कर्ता ने अनेक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किये है। इस प्रकार अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना अनाधिकृत व्यक्ति को सेवा में रखा जाकर गम्भीर अनियमितता एवं मानदेय भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। उक्त अतिथि शिक्षक को आमंत्रण पत्र जारी करनें के लिए महेन्द्र सिंह उरेती प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शाला मडियौरास अभिलेख अनुसार दोषी पाये गये है।
प्रथम दृष्टया उपरोक्त लापरवाही के लिए महेन्द्र सिंह उरैती प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शाला मडियारास संकुल केन्द्र कूड़ा विकासखण्ड डिंडौरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी निलंबन काल में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा
