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मंचिरयाला: संपत्ति कर बकाया शुल्क में 90% की छूट

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी की

नगरपालिका अध्यक्ष रावुला उप्पलैया ने कहा कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मंचिरयाला नगर पालिका में दीर्घकालिक संचित संपत्ति कर एकत्र करने के लिए विशेष रियायत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने पर 90 फीसदी छूट की घोषणा की गई है और यह मौका 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगा.

AKHAND BHARAT NEWS

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