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मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज के साथ कर सकते हैं मतदान – उपायुक्त

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए प्रथम जून, 2024 को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई मतदाता किन्ही कारणों से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है। इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सम्भव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने ज़िला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं।
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