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भामक खबर चलाई जाने पर पर मुकदमा दर्ज

शामली आयुष मालिक मामला,हाई कोर्ट के फैसले पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 6 सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ मामला दर्ज शामली सदर कोतवाली पुलिस ने की सदर कोतवाली पुलिस ने एसपी…

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शामली आयुष मालिक मामला,हाई कोर्ट के फैसले पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 6 सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ मामला दर्ज

शामली सदर कोतवाली पुलिस ने की सदर कोतवाली पुलिस ने एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है इन 6 लोगों ने आयुष मालिक धर्मांतरण को लेकर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर धर्मांतरण को लेकर गलत अफवाह फैलाना सोशल मीडिया पर गलत खबर प्रसारित करना और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना जिनके नाम है नंबर एक करिश्मा अजीज नंबर दो नीखित अली नंबरllll नदीम सैफी,शामली में आयुष मलिक से जुड़े मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। पुलिस के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 16 सितंबर को आयुष मलिक और उसके पिता को हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुष मलिक को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने-जाने और रहने की स्वतंत्रता प्रदान की है। वहीं, पुलिस ने सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट द्वारा शामली पुलिस को फटकार लगाए जाने की खबरों का खंडन किया है और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी,

वि ओ – शामली में आयुष मलिक से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई। पुलिस की तहरीर के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 16 सितंबर 2026 को आयुष मलिक और उसके पिता को अदालत के सामने पेश किया गया।. पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट ने आयुष मलिक और उसके पिता का पक्ष सुनने के बाद आयुष मलिक को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने-जाने और रहने की स्वतंत्रता प्रदान की।
इसी बीच सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ अकाउंट्स से कथित तौर पर ऐसी खबरें प्रसारित की गईं, जिनमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट ने शामली पुलिस को फटकार लशामली पुलिस ने इन दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। पुलिस की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आयुष मलिक और उसके पिता को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से पुलिस से किसी प्रतिशपथपत्र या जवाबी हलफनामे की अपेक्षा नहीं की गई थी और पुलिस द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दाखिल भी नहीं किया गया।
पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला पिता और पुत्र के बीच विवाद से संबंधित है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से निर्णय पारित किया गया है।
सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग
पुलिस की तहरीर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर कथित रूप से भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले कुछ अकाउंट्स का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्णय को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते हुए ऐसी सूचना प्रसारित की गई, जिसका लोक शांति पर असर पड़ सकता है।पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल दावों को खारिज करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में पुलिस की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी।आयुष मलिक मामले में पुलिस का बड़ा बयान
हाईकोर्ट ने आयुष मलिक को आने-जाने और रहने की स्वतंत्रता दी
शामली पुलिस ने हाईकोर्ट की फटकार की खबरों को बताया भ्रामक
सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित करने का आरोपपुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
पुलिस ने धारा 353(2) BNS के तहत केस दर्ज करने की मांग की