एमआरपी से अधिक रेट में मदिरा विक्रय करने पर पांच लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान एक दिवस के लिए निलंबित व अर्थदंडित
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले मंे एमआरपी मूल्य से अधिक राशि में मदिरा विक्रय करने पर विदिशा जिले की पांच लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त सभी पांचो दुकानों को एक दिवस 14 मई 2024 को निलंबित करने तथा हरेक पर 10-10 हजार की राशि से अर्थ दंडित करने हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर श्री वैद्य के द्वारा विदिशा जिले की जिन पांच मदिरा लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकानों के विरुद्ध निलंबन तथा अर्थदंड की कार्यवाही की गई है। उनमें कंपोजिट मदिरा दुकान बरेठ, कंपोजिट मदिरा दुकान पीपलखेड़ा, कंपोजिट मदिरा दुकान भालबामौरा, कंपोजिट मदिरा दुकान हैदरगढ़ तथा कंपोजिट मदिरा दुकान सिरोंज शामिल हैं।
कलेक्टर श्री वैद्य के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए जिला आबकारी अधिकारी श्री विनय रंगशाही ने बताया कि सभी पांचो कंपोजिट मदिरा दुकानों में एमआरपी रेट से अधिक राशि में मदिरा विक्रय होने की प्राप्त शिकायतों के आधार पर आबकारी विभाग के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान त्रुटियां पाई गईं थी। जिसमें निर्धारित विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय संबंधी जांच हेतु टेस्ट परचेसिंग कराई गई। जिसमें शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय होना पाया गया जो की (GLC-XVI) का उल्लंघन है। विहित प्रारूप में साइन बोर्ड नहीं पाया गया जो कि (GLC-XVII) का उल्लंघन है। दैनिक मदिरा स्कंध पंजी प्रस्तुत नहीं की गई जो की (GLC-XX) का उल्लंघन है तथा नौकरनामा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि (GLC-VII) का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त लाइसेंसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर तीन दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। लाइसेंसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण अमान्य किया जाकर उक्त कार्यवाही की गई है।