
भास्कर लाक्षाकार द्वारा अवैध कॉलोनीयों के विरुद्ध सख्त रवैया जावरा क्षेत्र के 12 अवैध कानून विकास करताओ को नोटिस जारी
Report Pawan sawle
शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने विकास कर्ताओं को नोटिस जारी कीया इसके अलावा दो कॉलोनी विकासकर्ताओं की भूमियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की रोक लगाई जाने हेतु संबंधित शासकीय वीभागों को निर्देशित किया गया है जिला शहरी विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक ने बताया कि जिले के जावरा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े 12 अवैध कॉलोनी विकास करताओ जावरा निवासी अनिल कुमार यादव मंजू बाई मांगीलाल सुनील कुमार कहानी बाबू शाह राजेश रामकिशन माली साधना विमल चौरडिया लता प्रकाश कोठारी रणछोड़ पोरवाल ग्राम कलालिया निवासी हिम्मत सिंह आंजना ग्राम नांदलेटा निवासी सिकंदर सिंह सिसोदिया रतलाम निवासी सुभाष चंद्र जैन ग्राम रोजाना निवासी सीताबाई छगनलाल कुंभी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है इसी प्रकार जावरा निवासी नूर खान तथा नादिरशाह की ग्राम रोजाना स्थित सर्वे नंबर 410 /1,410 /3 411/1,411/2, 412 / 2 412/3 रकबा 2.23 271 ट्रैक्टर भूमि विकसित अवैध कॉलोनी केसंबंध में कलेक्टर द्वारा जावरा उप पंजीकरण को क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाने नगर तथा ग्राम निवेश उपसंचालक रतलाम को आवासीय अथवा व्यवसायिक अभिन्न्यास मानचित्र के अनुमोदन पर रोक लगाई जाने ग्राम पंचायत सचिव रोजाना को आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण आदि की अनुमति पर रोक लगाई जाने तथा एसडीएम जावरा को उक्त भूमि सर्वे क्रमांक के भू अभिलेख के कालम क्रमांक 12 में अवैध कॉलोनी की भूमि दर्ज करने तथा संबंधित की विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर लाक्षाकार ने जिले के सभी एसडीएम तहसीलदारों नगर पालिका अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत के सचिव को स्पष्ट निर्देशित किया है कि यदि उनके द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का विकास होना पाया जाता है तो वह जवाबदार होंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में अवैध अथवा अनधिकृत कालोनी विकसित होने की जानकारी पर तत्काल सूचित करें ताकि कॉलोनी विकसित कर्ताओ के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके