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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 04 गुना के अतर्गत विधानसभा क्षेत्र 032अशोकनगर (अजा) 033 चंदेरी, 034 मुंगावली का मतदान 07 मई 2024 (मंगलवार) को सम्पन्न कराया जाना है। 04 जून 2024 (मंगलवार) को मतगणना सम्पन्न की जाकर 06 जून 2024 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जाना है।
लोकसभा निर्वाचन 2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु तथा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा सभाएं किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी 032 अशोकनगर (अजा) / 033 चंदेरी / 034 मुंगावली अपने-अपने नगर पंचायत क्षेत्रों / ग्राम पंचायत में संलग्न चिन्हित किये गये स्थानों पर राजनैतिक दलों को सभा की अनुमति प्रदान करेंगे। नगरीय क्षेत्र के निजी स्थान व ग्रामीण क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों पर भी सभा की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अधीन दी जा सकेगी। राजनैतिक दल / अभ्यर्थी के द्वारा सभा हेतु अनुमति सबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थान,वाहन,लाउण्ड स्पीकर(माइक) की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगें तथा संबंधित थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मुआयना उपरांत विधिवत अपनी लिखित अनुशंसा, सबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर को उक्ताशय की अनुमति जारी करेंगे। जिसकी एक प्रति उक्त निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाना होगी।नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट या विछात नहीं की जावेगी। संबंधित राजनैतिक दल / अभ्यर्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा / ऑटो रिक्शा में माईक लगाकर सबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर नुक्कड़ सभा कर सकते है। रिक्शा / ऑटो रिक्शा व लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति उस क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर से लेना अनिवार्य होगा। अनुमति की एक प्रति निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी को प्रेषित की जाना होगी। जिससे उक्त पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जा सकें। सूची में स्थानों हेतु अनुमति बावत आवेदन पत्र उस क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर को राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 04 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्टार प्रचारकों के लिये अनुमति हेतु आवेदन उक्त अवधि से पूर्व उनके कार्यक्रम की प्रति के साथ ही दिया जा सकता है। राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को स्थान के अधिपति / स्वामी / स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धन राशि अनुमति उपरांत उपरोक्त अनुसार भुगतान करनी होगी। उक्त व्यय को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय में शामिल करना होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा हेतु अनुमति का समय प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक रहेगा। यदि सभा स्थल की विधानसभा से बाहर के कार्यकर्ता / जिले से बाहर के कार्यकर्ता / वक्ता आते है तो उन्हें मतदान समाप्ति हेतु नियत तारीख के 48 घंण्टे पूर्व के दिवस का सभा स्थल के विधानसभा क्षेत्र की सीमा को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में अनिवार्यतः छोडना होगा। किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा उक्त ब्लॉक में निर्धारित किये गये घण्टों से भिन्न समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति हेतु निर्धारित ब्लॉक में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा। जब प्रस्तावित सभा दिनांक के 48 घंटे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल / प्रत्याशी द्वारा उसी स्थान हेतु उक्त दिनांक व उस समय के निर्धारित ब्लॉक (जो ऐसी सभा से प्रभावित होगा) में सभा स्थल की अनुमति सभा हेतु नहीं चाही गई हो, लेकिन सभा हेतु अधिकतम दो घंटे का समय ही दिया जायेगा। यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये सभा की अनुमति किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चाही जाती है तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेगी। सहायक रिटर्निंग आफिसर आवेदन प्राप्त करते ही आवेदन पर समय व दिनांक सर्व प्रथम मार्क करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल / अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना होगा। सभा के आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सहायता प्राप्त करें। स्वंय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करें। पुलिस के निर्देशों एवं सलाह का पालन करें। लाउड स्पीकर की यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग की अनुमति उपरोक्तानुसार अधिकारियों से पृथक से प्राप्त करना होगी। बैठक की समय सीमा माईक, टेंट, व्यवसाईयों पर भी लागू होगी। लाउडस्पीकर के हार्न सभा स्थल के परिसर में ही लगाये जायेंगे। सभा स्थल के बाहर हार्न लगे होने पर आयोजकों एवं टेंट व्यवसायी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सभा / नुक्कड़ सभा में होने वाला व्यय राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों को में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया