पति के मृत्यु के पश्चात प्राप्त संपत्ति पर हिन्दू महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं

मृत पति से प्राप्त संपत्ति पर हिन्दू महिलाओं को उसका उपयोग करने का पूरा अधिकार।


 

मृत पिता के बाद भाई बहन के बीच बटवारे को लेकर एक मुकदमें में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला को मृत पति से प्राप्त संपत्ति को उपयोग करने का पूरा अधिकार है लेकिन उस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिबा सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसी महिला जिसके पास आय नही है, उसके लिए पति द्वारा दी गई संपत्ति उसके लिए वित्तीय सुरक्षा का उपाय है। माननीय न्यायालय के कहा कि ऐसा प्रावधान पति के निधन के बाद पत्नी का बच्चों पर निर्भरता को कम करता है। ऐसी परिस्थितियों में पत्नी को सम्पूर्ण जीवन काल, संपत्ति का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है।

 

Exit mobile version