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यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत , सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत , सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ‘ यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 ‘ को असंवैधानिक बताया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है , ये ठीक नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10 हजार अध्यापकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है । मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है ।

AKHAND BHARAT NEWS

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