वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर 21 फरवरी से 31 मई तक जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध

Exit mobile version