हाईकोर्ट ने विधि छात्र मंगलजीत सिंह भट्टी की याचिका पर नोटिस जारी किया

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विधि छात्र मंगलजीत सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। राज्य की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने अन्य प्रतिवादियों क्रमांक 2 से 4 को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अदालत ने याची को पाँच कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने और नोटिस दोनों माध्यमों (डाक एवं ई-मोड) से प्रेषित कराने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नोटिस चार सप्ताह में प्रत्यावर्तनीय रहेगा, यानी प्रतिवादी पक्ष को इस अवधि के भीतर अपना जवाब दाख़िल करना अनिवार्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को सूचीबद्ध की गई है। अदालत का यह आदेश अभी प्रारंभिक कार्यवाही से संबंधित है, परंतु इसे याचिका की आगे की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है।

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