भीलवाड़ा के पालड़ी में राशन डीलर सुरेश चंद्र शर्मा के निलंबन आदेश को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा 5 मार्च 2025 को निलंबन आदेश जारी किया गया था, जिसे सुरेश चंद्र शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी थी।
*हाई कोर्ट के आदेश*
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 15 जुलाई 2025 को आदेश पारित करते हुए जिला रसद अधिकारी के निलंबन आदेश पर स्थगन जारी किया था। इसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी ने अब तक निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया है।
*राशन डीलर की मांग*
सुरेश चंद्र शर्मा ने जिला रसद अधिकारी को 18 जुलाई 2025 को एक प्रार्थना पत्र लिखकर निलंबन रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने जिलाधीश महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की कॉपी संलग्न की गई थी।
*अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश*
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश मेहरा ने 19 अगस्त 2025 को प्रकरण संख्या 32/2025 में निलंबन आदेश को रद्द करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी ने अब तक इसकी पालना नहीं की है।
*आरोप*
सुरेश चंद्र शर्मा ने जिला रसद अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उनके निलंबन आदेश को रद्द नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।