*🏠 बेदखली का दंश झेल रहे बुजुर्ग माता-पिता को मिला इंसाफ 🙏*
➤ बेटे को 3080 वर्गफुट संपत्ति और व्यापार गिफ्ट डीड में सौंपा था बुजुर्ग दंपति ने।
➤ गिफ्ट के बाद बेटे ने माता-पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उनसे संपर्क भी तोड़ लिया।
➤ दंपति को पोते-पोतियों से भी मिलने नहीं दिया गया, शर्तों का किया गया उल्लंघन।
➤ तहसील, थाना और कई जगहों पर गुहार लगाने के बाद मामला पहुंचा डीएम कोर्ट।
➤ डीएम सविन बंसल की अदालत ने गिफ्ट डीड को किया निरस्त।
➤ संपत्ति दोबारा माता-पिता के नाम दर्ज करने का आदेश।
➤ गिफ्ट डीड में यह शर्त थी कि बेटा माता-पिता की सेवा करेगा और साथ रखेगा।
➤ पहली ही सुनवाई में डीएम कोर्ट ने बेटे को दोषी पाया।
➤ भरण-पोषण कानून के तहत हुई कार्रवाई, मिली न्याय की राहत।
➤ माता-पिता की आंखें भर आईं, वर्षों की पीड़ा के बाद मिला न्याय।
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