मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय जिला परिषद के रिकॉर्ड का किया गया अवलोकन।

आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 2(जे) के तहत किया अवलोकन।

http://मोहरसिंह,नोहर जिला,हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे) के तहत आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के कार्यालय के रिकॉड का अवलोकन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (जे) के तहत प्रेषित आवेदन पर कानून की पालना में लोकसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ द्वारा आवेदक को जरिए पत्र आमंत्रित किया गया। पत्र के अनुशरण में आज कार्यालय में उपस्थित होकर भारत के जागरूक नागरिक द्वारा कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन में कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रतियों का,पत्र प्रेषण रजिस्टर का , न्यायालय द्वारा याचिका पर पारित कुछ निर्णयों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के बाद निकलें नियमानुसार जारी की जाएगी। आपको बताते चलें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे) के तहत भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन करने का अधिकार रखता हैं।।

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