लोकसभा में शपथ ग्रहण के नियमों में किया गया संशोधन, शपथ के दौरान कोई और टिप्पणी या नारेबाजी पर लगेगी रोक

लोकसभा में शपथ ग्रहण के नियमों में किया गया संशोधन, शपथ के दौरान कोई और टिप्पणी या नारेबाजी पर लगेगी रोक

लोकसभा में शपथ ग्रहण के नियमों में किया गया संशोधन, शपथ के दौरान कोई और टिप्पणी या नारेबाजी पर लगेगी रोक।*
शपथ के दौरान सांसदों द्वारा नारे लगाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने शपथ के निर्धारित प्रारूप में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति जोड़ने पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन किया।

यह संशोधन संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

“कोई भी सदस्य,जैसा भी मामला हो, संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा व उस पर हस्ताक्षर करेगा व शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग या कोई टिप्पणी नहीं करेगा”

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