संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा का रिपोर्ट गढ़वा से लोकसभा में पलामू के सांसद विष्णु दया राम ने नियम 377 के तहत झारखंड राज्य में विकास कार्यों के लिए भूमि उपल्बध नही होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा दो वर्ष पहले पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दोनों जिला पलामू एवं गढ़वा में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने की स्वीकृत योजना का निर्माण नही होने से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले को उठाया।
100-100 एकड़ भूमि की आवश्कता बतलायी थी परंतु जिला प्रषासन ने जिस भूमि को चिन्हित किया वह जंगल-झाड़ वाली भूमि निकल गयी। परिणामस्वरूप सोलर पार्क बनाने की योजना अधर में लटक कर रह गयी है। सांसद ने कहा कि आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संबोधित करने के लिए भारत सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार करें या वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों में परिवर्तन कर ऐसी जमीन जिसकी प्रकृति बदल गयी है उसे जंगल झाड़ की परिधि से बाहर निकाल दें