भारतीय न्याय संहिता 2023 के सम्बन्ध में वर्कशाप का किया गया आयोजन

यह आयोजन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में किया गया

सिद्धार्थनगर. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 2053/एलएसएलए-विविध/2024, दिनांक 07 जून 2024 के अनुपालन एवं जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश के क्रम में पराविधिक स्वयं सेवकगण को केन्द्र सरकार द्वारा तीन नवीन अपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में ट्रेनिंग/ वर्कशाप का आयोजन किया गया। उक्त ट्रेनिंग/ वर्कशाप में चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल अश्वनी कुमार मिश्र, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउन्सिल फराज अहमद, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल अशोक चन्द्रा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल एहतेशामु्ददीन, कार्यालय नगर पालिका परिषद नौगढ़ में तैनात पी०एल०वी० सुशीला देवी, कार्यालय नगर पालिका परिषद नौगढ में तैनात पी०एल०वी० हंसराज, विधिक सहायता केन्द्र तहसील बांसी में तैनात पी०एल०वी० मुकेश कुमार, कार्यालय ए०आर०टी०ओ० में तैनात पी०एल०वी० सुनील कुमार, कार्यालय जिला पूर्ति में तैनाम पी०एल०वी० अनिल कुमार, तहसील नौगढ़ में विधिक योजनाओं के संचालन हेतु तैनात पी०एल०वी० राजकुमार, विधिक सहायता केन्द्र तहसील नौगढ़ में तैनाम पी०एल०वी० अभय कुमार द्विवेदी, थाना कोतवाली सिद्घार्थनगर में तैनात पी०एल०वी० अरविन्द कुमार दूबे एवं वन स्टाप सेन्टर में तैनात पी०एल०वी० सरिता दूबे उपस्थित रहे।

मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लागू नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकगण को दी गयी। साथ ही साथ अश्वनी कुमार मिश्र चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिद्घार्थनगर द्वारा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में नवीन भारतीय न्यायिक संहिता में नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में किये गये नूतन परिवर्तनों जैसे कि इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सुविधा, महिलाआें तथा बच्चों के साथ लैगिंक अपराध एक ही अध्याय के अधीन रखे जाने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रानिक माध्यम से सजोये गये साक्ष्य की वैधता एवं उपयोगिता आदि विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी। वर्कशाप के दौरान उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकगण के प्रश्नों का निराकरण मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्घार्थनगर किया गया तथा उन्हें नवीन संहिताआें में आमजन के लाभ हेतु किये गये परिवर्तनों की जानकारी आमजन तक पहुँचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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