रीवा/मऊगंज। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेन्द्र जैन मऊगंज के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुराग पाण्डे

रीवा/मऊगंज। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेन्द्र जैन मऊगंज के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुराग पाण्डेय एवं एसडीओपी महोदया श्रीमती अकिंता शुल्या के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल काकड़े के द्वारा दिनांक 28/05/24 को की गयी कार्यवाही-

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान जिलादण्डाधिकारी महोदय मऊगंज के आदेश क्रंमाक प्रकरण क्रंमाक 14/जिला/बदर/2023 मऊगंज दिनांक 14 नवंबर 2023 से जिला बदर का आरोपी मनीष सिंह सेंगर पिता महेन्द्र सिंह सेंगर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम भाठी सेंगर थाना मऊगंज जिला मऊगंज का जो मउगंज थाना के प्रकरण में जिला बदर है मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैण्ड मउगंज के पास घुम रहा सूचना की तस्दीक हेतु सउनि माने खान हमराह आरक्षक 1168 विवेक यादव आरक्षक 1196 अवनीश पाण्डेय एवं राहगीर साक्षी विनोद पटेल पिता वंशपति पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी रीठी थाना मऊगंज एवं गुलाब दुबे पिता लल्लू राम दुबे उम्र 60 साल निवासी घुरेहटा वार्ड क्र. 15 थाना मउगंज जिला मऊगंज को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार बस स्टैण्ड मऊगंज पहुँचा तो बताये गये स्थान पर अनावेदक मनीष सिंह सेंगर पिता महेन्द्र सिंह सेंगर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम भाठी सेंगर थाना मऊगंज जिला मऊगंज का मिला जिससे जिला दण्डाधिकारी महोदय मऊगंज द्वारा जारी उपरोक्त आदेश का कोई निरस्तगी आदेश चाहा गया जो मौके पर पेश नही किया जो जिला दण्डाधिकारी महोदय मऊगंज द्वारा उपरोक्त आदेश के अनावेदक उपरोक्त को जिला मऊगंज एवं जिला से लगे जिले रीवा,सीधी,सतना सिगरौली की सीमाओ में एक वर्ष के अवधि के लिये निष्काशित किया गया उक्त आदेश की सूचना अनावेदक को दिनांक 14 नवंबर 2023 को दी जा है, जिससे बावजूद अनावेदक आदेश का उल्लंघन करता पाया गया जो अपराध धारा 188 ता.हि एवं धारा 14 म. प्र राज्य सुरक्षा अधि. की परिधी में अनावेदक का कृत्य पाये जाने से समक्ष साक्षीगण उपरोक्त के आरोपी का दस्तयाबी पंचनामा दिनांक 28/05/2024 को शाम करीबन 16.35 बजे तैयार किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु चेक लिस्ट तैयार की जाकर आरोपी को दिनांक 28 मई 2024 को 16.40 बजे गिरफ्तार कर थाना लाया गया वापसी पर अपराध क्रमांक 304/2024 धारा 188 भादवि एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 कायम कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में -निरीक्षक अनिल काकड़े,सउनि माने खान,प्रधान आरक्षक 275 राजेन्द्र सिंह,आरक्षक 1193 अवनीश पाण्डेय,आरक्षक 1168 विवेक यादव,आरक्षक 71 पवन मैंडा, की सराहनीय भूमिका रही ।

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