सचिव द्वारा बताया गया कि 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विशेषतः एन.आई. एक्ट व राजीनामा योग्य अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रैफर करने, अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किए जाने एवं ऐसे प्रकरण जिनमें निस्तारण की संभावना अधिक हो, में प्रतिदिन प्री-काउंसलिंग किए जाने के संबंध में रालसा द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि चिन्हित किए गए प्रकरणों में शीघ्र नोटिस, तामील जारी करने एवं एन. आई. एक्ट से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समय आने वाली समस्याओं एवं उनके निस्तारण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।