जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्ड जारी कर मतदाताओं को मतदान का दिया आमंत्रण

जनपद में मतदान की अवधि प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 तक किया गया निर्धारित, 25 मई, 2024 को होना है मतदान

सिद्धार्थनगर. जनपद में संसदीय क्षेत्र 60-डुमरियागंज के लिए मतदान 25 मई, 2024 को होना है। मतदान की अवधि प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 तक निर्धारित है। जनपद में कुल 1604 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 2178 मतदान बूथ स्थापित हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 19,61,845 है, जिसमें पुरूष मतदाता 10,45,086 है, महिला मतदाता 9,16,618 है, 141 थर्ड जेन्डर हैं एवं ए0एस0डी0 मतदाता 15,551 है। जिन मतदाताओं हेतु घर से वोट डालने की व्यवस्था है, उनमें 143 के सापेक्ष 138 मतदाताओं को उनके घर पर मतदान कराया जा चुका है। 05 मतदाता जनपद से बाहर हैं, इसलिये उन्हे मतदान नहीं कराया जा सका है।
जनपद में 42 माडल बूथ, 05 महिला प्रबन्धित बूथ, 05 दिव्यांग प्रबन्धित बूथ एवं 05 युवा बूथ स्थापित हैं। सभी बूथो पर पानी, बिजली, शौचालय, पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर, रैम्प व छाया की व्यवस्था की गयी है। जनपद में निर्वाचन की प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न कराने के लिए 9596 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गयी है। कुल 30 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है। 209 सेक्टर मजिस्टेट के साथ एक-एक चिकित्सीय टीम तैनात की गयी है, जिनके पास सभी प्रकार के एमरजेन्सी मेडिकल किट उपलब्ध हैं। प्रत्येक बूथ पर एक आशा कार्यकर्ती को भी तैनात किया गया है जिनके पास भी एमरजेन्सी मेडिकल किट उपलब्ध है। हीट वेव से बचाव के लिए भी प्रत्येक बूथ परमेडिकल किट का प्रबन्ध किया गया है। जनपद में कुल 69 क्रिटिकल केन्द्र हैं, जिनमें 94 बूथ हैं तथा 32 वलनरेबुल बूथ हैं। 1102 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था है। 78 केन्द्रों पर माइक्रो आबर्जवर लगाए गए है। 100 बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है, जिनमें समस्त 64 शैडो बूथ शामिल है।जनपद में समुचित मात्रा में सी0ए0पी0एफ0 की तैनाती है तथा पी0ए0सी0 की तैनाती की गयी है।एफ0एस0टी0 व एस0एस0टी0 के कुल 45-45 टीमें गठित की गयी है तथा वी0एस0टी0 की 15, वी0वी0टी0 की 01 टीमें भी सक्रिय हैं। मतदान व्यय के आकलन हेतु प्रत्येक विधानसभा में 01-01 सहायक व्यय प्रेक्षक तैनात किये गये हैं। समस्त मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, करौंदा मसिना में प्रशिक्षित 60 मास्टर ट्रेनरों द्वारा कराया जा चुका है। जनपद में डिस्पैच सेन्टर बी0एस0ए0 ग्राउण्ड पर बनाया गया है, जहाँ पर निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार समस्त आवश्यक व्यवस्थाए पूर्ण की जायेंगी। स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गयी है। डिस्पैच सेन्टर पर भी 01 टेªनिंग आन डिमाण्ड काउण्टर प्रस्तावित है। मतदान के उपरान्त ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट के सुरक्षित भण्डारण हेतु जनपद में अवस्थित नवीन मण्डी स्थल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर 2 टीयर सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।प्रथम टीयर (आन्तरिक परिधि) में सी0ए0पी0एफ0 की तैनाती की जायेगी। प्रवेश एवं निकास हेतु लाग बुक रखा जायेगा, जिसमें आगंतुकों का विवरण भरा जाएगा तथा वीडियोग्राफी भी की जायेगी। स्ट्रांग रूम पर निगरानी हेतु 22 कैमरे लगाए गए हैं,द्वितीय टीयर में च्।ब् की तैनाती प्रस्तावित है।मतगणना के दिन 3 टीयर सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी, अतिरिक्त तृतीय टीयर में जिला पुलिस के जवान तैनात किये जायेंगे।स्ट्रांग रूम पर पर्यवेक्षण के लिए राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी भी 3 शिफ्ट (8 घण्टे की प्रत्येक शिफ्ट) में लगाई गई है, जो 24×7 सक्रिय रहेंगे। मण्डी स्थल पर स्ट्रांग रूम की निगरानी हेतु अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता को नियत स्थान पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जायेगी।
जनपद में कन्ट्रोल रूम विकास भवन में स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 है। अन्य सम्पर्क सूत्र 05544-220006, 297205, 297206, 297207 व 297208 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसीलों में भी कन्ट्रोल रूम बनाए गए है, जो 24×7 क्रियाशील रहेगें, जिसमें वेबकास्टिंग हेतु 04 एल0ई0डी0 मानीटर लगाए गए है। जिला मुख्यालय परवेबकास्टिंग हेतु 08 एल0ई0डी0 मानीटर की स्थापना की जायेगी।मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त आई0टी0 अप्लीकेशन यथा-C-Vigil, NGSP, Suvidha,Encore, KYC, Voter Helpline App, Saksham App, EMS सक्रिय मोड में है। वृद्ध जनों (85) व दिव्यांगजनों, जिन्होंने मतदान के लिए होम वोटिंग का विकल्प चुना है, के लिए पोलिंग टीम के माध्यम से मतदान का कार्य 20 मई, 2024 तक पूर्ण कर लिया गया है। मतदान ड्यूटी पर तैनात मतदाता एवं अन्य जनपदों में सेवारत जनपद के मतदाता द्वारा पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान का कार्य सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, करौदा मसिना में फैसिलिटेशन सेन्टर पर पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य में लगे ड्राइवर, क्लीनर, कण्डक्टर, होमगार्ड, कैमरामैन/वीडियोग्राफर के लिए पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान के लिए फैलिलिटेशन सेंटर लाईब्रेरी कक्ष-बी0एस0ए0 ग्राण्उड, नौगढ़ में बनाया गया है, जहाँ 22 से 24 मई तक पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। मतदान पूर्व के 72 घण्टे की अवधि की एस0ओ0पी0। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदान समाप्त होने के समय से 72 घण्टे पहले के लिए विधिवत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। मतदाताओं को सभी प्रकार के प्रलोभन से मुक्त करने के लिए फील्ड स्तर पर जिला निर्वाचन मशीनरी/पुलिस प्रशासन/प्रवर्तन एजेन्सी टीम की तरह काम करेगी, जो मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली समस्त गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगी। अंतर-जिला सीमा पुलिस चौकियों, राज्य उत्पाद शुल्क चेक पोस्टों पर गहन जांच से नारकोटिक्स, मुफ्त उपहार, कीमती धातु, नकदी, शराब आदि के परिवहन पर नजर रखी जा रही है। जनपद में 02 राज्य उत्पाद शुल्क चेक पोस्ट-बढ़नी व अलीगढ़वा में अस्थाई रूप से स्थापित किये गये है, जहाँ सी0सी0टी0वी0 लगाई गयी है, जो 24×7 सक्रिय है तथा प्रत्येक पर 01 आबकारी निरीक्षक, 01 हेड कान्सटेबल तथा 02 कान्सटेबल तैनात किये गये है। अर्न्तजनपदीय सीमाओं पर 17 चेक-पोस्ट तथा नेपाल सीमा पर 10 चेक-पोस्ट स्थापित किये गये हैं। मतदान से 3 दिन पहले से लेकर मतगणना तक लॉरियों, हल्के वाहनों और अन्य सभी वाहनों की कड़ी निगरानी और गहन जांच की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर-वांछनीय तत्व या हथियार और गोला-बारूद बाहर से नहीं ले जाया जा रहा है। सीमा पार से अवांछित तत्वों की घुसपैठ की संभावनाओं को खत्म करने के लिए मतदान दिवस से 03 दिवस पहले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील किया जायेगा। असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर-जिला सीमाओं को सील किया जायेगा। किसी अपराध के होने के संदेह के मामले में, फ्लाइंग स्क्वैड के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या रिश्वत की वस्तुओं या अन्य ऐसी वस्तुओं को जब्त करेंगे, और गवाहों और उन व्यक्तियों के साक्ष्य और रिकॉर्ड बयान एकत्र करेंगे जिनसे आइटम जब्त किए गए हैं और उस व्यक्ति को सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जब्ती के लिए उचित पंचनामा जारी करेंगे जिससे ऐसी वस्तुएं जब्त की गई हैं। कोई भी व्यक्ति यदि 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहा है तो उसे सभी सहायक दस्तावेज भी अपने साथ रखने चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत देना या डराने-धमकाने के मामले न केवल चुनावी अपराध हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय भी हैं और इसलिए सभी को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाते हुए किसी वाहन के चेकिंग के दौरान, यदि नकद 50,000/-रुपये से अधिक है या पोस्टर या चुनाव सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार सामग्री ले जाते हुए पाया गया, जिसकी कीमत 10,000/- रुपये से अधिक हो तो मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है,मानते हुए जब्ती की जाएगी।
यदि कोई स्टार प्रचारकअपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, या कोई भी पार्टी पदाधिकारी पार्टी के कोषाध्यक्ष से राशि और उसके अंतिम उपयोग के उल्लेख वाले प्रमाण पत्र के साथ 1,00,000/- तक नकदी ले जा रहा है, तो एस0एस0टी0 अधिकारी प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने पास रखेंगे और नकदी जब्त नहीं किया जायेगा।कैम्पेन अवधि के दौरान, राजनीतिक पदाधिकारी चाहे निजी या आधिकारिक यात्रा पर हों,पायलट कार, किसी भी रंग की बीकन लाइट वाली कारें एवं किसी भी प्रकार के सायरन लगी कारों का उपयोग नहीं करेंगे।
आयोग ने निर्देश दिया है कि कारों/वाहनों को, किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, दस से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाँ भी आवश्यक हो, दो काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी के साथ 10 या उससे कम वाहनों के काफिले को तोड़ा जा सकता है।
कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी कोई गतिविधि शामिल नहीं करेगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकती है।अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाएगी, उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी।वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा।किसी को भी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर हमला हो या ऐसे बयान न दें जो दुर्भावनापूर्ण हों या शालीनता और नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाले हों। राजनीतिक प्रचार में बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
मतदाता शिक्षा व जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। सभी मतदाताओं द्वारा नौतिकतापूर्वक मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में होने पर यदि कोई मतदाता सूचना पर्ची नहीं लाता है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। मतदाता सूचना पर्ची मतदाता के पहचान वैध दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। यथा-
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जाब कार्ड
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. भारतीय पासपोर्ट
6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
7. केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। मतदाता के नाम की वर्तनी में कोई मामूली त्रुटि/भिन्नता होने पर मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। मतदान पूर्व के 48 घण्टे की अवधि की एस0ओ0पी0। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि (23 मई, 2024 शाम 06:00 बजेसे)के दौरान सभा, रैली व सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक है। 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने/ आने-जाने की अनुमति नहीं है।घर-घर प्रचार के सिलसिले में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने पर रोक नहीं रहेगी।
सी0ए0पी0एफ0 द्वारा एरिया डामिनेशन का कार्य मतदान दिवस से 02 दिवस पहले तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस अवधि में मदिरा, भांग, ताडी की दुकाने बन्द रखी जाएंगी।
प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी प्रचार नहीं हो सकता है, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस पदाधिकारियों/कैम्पेनपदाधिकारियों आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि कैम्पेन अवधि समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है। इसके लिए मैरेज हॉल, सामुदायिक हॉल आदि की जांच की जायेगी कि क्या कही इन परिसरों में बाहरी लोगों को ठहराया तो नहीं गया है। लॉज और गेस्टहाउसों में रहने वालों की सूची पर नजर रखी जायेगी। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखा जायेगा।मतदाता होने की दृष्टि से लोगों यालोगों के समूह की पहचान भी सत्यापित की जायेगी। मतदान पूर्व के 24 घण्टे की अवधि की एस0ओ0पी0। चुनाव परिणाम घोषित होने तक लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और चुनाव खत्म होने तक हथियारों का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा लॉरियों, हल्के वाहनों और अन्य सभी वाहनों पर द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि कोई अवांछनीय तत्व या हथियार और गोला-बारूद तो नहीं ले जा रहा है। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जायेगा और कानूनी कार्यवाही की जायेगी। गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीएपीएफ को असामाजिक तत्वों और वनरेबुल पाकेट की एक सूची प्रदान की जाएगी। सी0ए0पी0एफ0 द्वारा सतत फ्लैग मार्च किया जायेगा।

मतदान दिवस के लिए दिशा-निर्देश

मतदान दिवस पर जनपद में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रों के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों और अधिकृत चुनाव/पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, भले ही उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केंद्र या मतदान केंद्र के आस-पासें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए तैनात सीएपीएफ सहित सभी पुलिस बल मतदान दिवस से एक दिन पहले (24 मई, 2024) संबंधित मतदान केंद्रों पर स्थिति संभालेंगे और नियंत्रण करेंगे। मतदान के दिन मतदान बूथ के अन्दर की गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीएपीएफ का एक कर्मी मतदान बूथ के दरवाजे पर स्थिर या गतिशील रहेगा। राज्य पुलिस मतदान केंद्र परिसर के अंदर और बाहर (मतदान केंद्रों से अलग) सामान्य कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहेगी। राज्य पुलिस बल किसी भी परिस्थिति में, मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की जगह नहीं लेगा। स्थानीय राज्य पुलिस का कोई भी अधिकारी, दल के साथ या उसके बिना, खुद को मतदान केंद्र पर तैनात नहीं करेगा और मतदान केंद्र पर सीएपीएफ पर कोई पर्यवेक्षण और नियंत्रण नहीं रखेगा। उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता और उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं/पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक-एक वाहन की अनुमति है, जिसमें ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।यदि उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसे आवंटित वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रति विधान सभा एक वाहन की अनुमति होगी, जो सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में ही परिचालित होगा। इस प्रकार एक अभ्यर्थी को अधिकतम 07 वाहन की अनुमति मतदान दिवस पर दी जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी परमिट को वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा। किसी भी नेता को किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अभियान संबंधी पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं है।मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर किसी भी उपकरण द्वारा ह्यूमन वायस को बढ़ानेकी अनुमति नहीं है।किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अधिकृत सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति से जुड़े सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। जेड प्लस सुरक्षा के मामले में एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में तथा हथियार प्रदर्शित न हो की शर्त के साथ अनुमति होगी। किसी उम्मीदवार/उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भ्रष्ट आचरण है और इसकी सख्त मनाही है। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे तक जाने के लिए अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर पुलिस, चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को चलने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति बूथ के अन्दर मोबाईल फोन, किसी प्रकार की रिकार्डिंग डिवाइस, अस्त-शस्त्र, प्रचार सामग्री के साथ प्रवेश नहीं करेगा। अपने मत की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा और न ही मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करनें का प्रयास करेगा। मतदान बूथ पर सुरक्षा/पुलिस कर्मियों द्वारा मतदाताओं का पहचान पत्र चेक नहीं किया जायेगा। मतदाता पहचान पत्र के वैकल्पिक कुल 12 दस्तावेजों की सूची बूथ के बाहर दृष्टव्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।
मतदान केन्द पर कुल चार (4), तरह का पोस्टर लगाया जाएगा, जिसमें मतदान केंद्र का विवरण उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें व अनुमोदित पहचान दस्तावेज और मतदान कैसे करें, सभी मतदान केंद्रों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। 

क्या करें

*हमेशा कतार में रहें और अपनी बारी का इंतजार करें।
*हमेशा मतदान केन्द्र के अन्दर तथा आस-पास शान्ति बनाये रखें।
*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपना फोटो पहचान पत्र दिखायें।
*‘‘कैसे वोट करें‘‘ अनुदेशों का पालन करें।
*आपका वोट डलवाने वाली मतदान टीम से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें।
*अपना वोट देने के उपरान्त मतदान स्थल से शान्ति पूर्वक बाहर आयें।

क्या न करें

*अपने वोट के बदले रिश्वत स्वीकार न करें। रिश्वत लेना अपराध है।
*किसी अन्य का वोट न डाले ऐसा करना अपराध है।
*चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बाधा न पहुँचायें, ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है।
*मतदान सामग्री सहित ई0वी0एम0/वी0वी0पैट की क्षति अथवा छेड़छाड़ न करें ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है।
*मतदान कर्मियों द्वारा किए जा रहे निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न न करें। आपको जेल जाना पड़ सकता है।
*मतदान स्थल पर कूड़ा फेंकना या थूकना अपराध है।
*फोन मना है।
*धूम्रपान निषेध है।
*आग्नेयास्त्र निषेध है।
*फोटोग्राफी करना मना है।

हेल्प लाइन नम्बर-1950

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