ट्रांसफार्मर फटने से झुलसी महिला को बिजली विभाग देगा सात लाख हर्जाना
मेडिकल रोड पर चार वर्ष पहले ट्रांसफार्मर फटने से महिला के झुलसने के मामले में बिजली विभाग सात लाख पांच सौ रुपये का हर्जाना देगा । महिला की ओर से दायर वाद पर स्थायी लोक अदालत ने यह आदेश सुनाया है । हमदर्द नगर बी निवासी कुमारी आतिका अख्तर ने लाल डिग्गी स्थित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम , खंड चतुर्थ ( शहरी ) व विद्युत वितरण मंडल ( शहरी ) के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध वाद दायर किया था । इसमें कहा था कि 11 नवंबर 2019 को शाम छह बजे वह अमीरनिशा से ई – रिक्शा में बैठकर अपने घर जा रही थी । तभी अकबर मार्केट स्थित जायका रेस्टोरेंट के सामने सड़क किनारे लगा बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया । आग लगने से आतिका समेत ई रिक्शा सवार लोग झुलस गए । आतिका के दोनों हाथ , पैर व चेहरा पूरी तरह झुलस गया था । गंभीर हालत में उन्हें जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया , जहां से दिल्ली रेफर कर दिया गया । स्वजन आतिका को नोएडा के जेपी हेल्थ केयर अस्पताल में ले गए , जहां 14 नवंबर 2019 तक इलाज चला । इसके बाद आतिका ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल व वीएमएमसी अस्पताल बर्न प्लास्टिक व मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में इलाज कराया । वह 55 प्रतिशत जल गई थीं । जनवरी 2020 में पांच बार अलीगढ़ से दिल्ली ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ा । मार्च 2020 लाकडाउन के कारण इलाज कराने के लिए दिल्ली में ही फ्लैट किराए पर लेकर रहना पड़ा । घटना के बाद आतिका का चेहरा , हाथ व पैर जलकर पूरी तरह विकृत हो गए हैं । इनके इलाज लिए पुनः जेएन मेडिकल कालेज में 11 से 12 नवंबर 2020 तक भर्ती रहीं । आतिका अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है । शरीर पर जले हुए अंगों पर स्किन ग्राफिटिंग का इलाज चल रहा है । उन्होंने इलाज में खर्च हुए 10 लाख रुपये हर्जाने के रूप में मांगे , मगर बिजली विभाग ने मना कर दिया । मामले में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार , वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव व सदस्य आरती की पीठ ने है । के पीड़ित के हक में निर्णय सुनाया अदालत ने सात प्रतिशत ब्याज साथ भुगतान के आदेश दिए हैं ।