‘ रुपया दोगुना करने के नाम पर ठगी में जमानत अर्जी खारिज
रुपये दोगुना करने के नाम पर ठगी के मामले में एडीजे विशेष ईसी एक्ट प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है । अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि गांधीपार्क में दो वर्ष पहले मेहुल पान निवासी शिवाजी मार्ग मोती नगर दिल्ली वेस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था । जिसमें रुपये दोगुना करने के नाम पर ठगी का आरोप था । मामले में मेहुल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है । इधर , एडीजे 13 विकास श्रीवास्तव की अदालत से सासनीगेट के मारपीट , धमकाने के मामले में नासिफ , फुरकान व शहजाद की जमानत अर्जी खारिज की गई है । यह जानकारी एडीजीसी केएम जौहरी ने दी ।