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39 प्राधिकृत पत्रकारो ने दिखाई डाक मत पत्र में रुचि सतना,1अप्रैल= लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर कर्तव्या रूढ़ प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।मतदान दिवस पर कवरेज के कार्य को निर्वाचन आयोग ने प्राधिकृत मीडिया कर्मियों को अति आवश्यक सेवा श्रेणी में माना है। पत्रकारों को प्रथम बार आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ लेने सतना जिले की सात विधान सभा क्षेत्र के 39 प्राधिकृत मीडिया कर्मियों ने रुचि दिखाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज फॉर्म डी में आवेदन की अंतिम तारीख तक नोडल अधिकारी के पास 39 प्राधिकार पत्र धारी पत्रकारों ने फॉर्म डी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं।जिनमें से तीन पत्रकारों के फॉर्म डी पात्रता नही रखने और प्राधिकृत नही होने के फलस्वरूप रिजेक्ट कर दिए गए है। प्राधिकार पत्र जारी पात्र 36 मीडिया कर्मियों के फॉर्म डी स्वीकृत कर डाक मत पत्र नोडल अधिकारी मीडिया के द्वारा सत्यापन कर जिलानिर्वाचन अधिकारी सतना को भेज दिए गए है। यह सभी मीडिया प्रतिनिधि अपने मतदान केंद्र पर मतदान नही कर सकेगे ।यह सभी 36 मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेगे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च से 5 दिवस के भीतर सत्यापित होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए।

39 प्राधिकृत पत्रकारो ने दिखाई डाक मत पत्र में रुचि सतना,1अप्रैल= लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर कर्तव्या रूढ़ प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।मतदान दिवस पर कवरेज के कार्य को निर्वाचन आयोग ने प्राधिकृत मीडिया कर्मियों को अति आवश्यक सेवा श्रेणी में माना है। पत्रकारों को प्रथम बार आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ लेने सतना जिले की सात विधान सभा क्षेत्र के 39 प्राधिकृत मीडिया कर्मियों ने रुचि दिखाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज फॉर्म डी में आवेदन की अंतिम तारीख तक नोडल अधिकारी के पास 39 प्राधिकार पत्र धारी पत्रकारों ने फॉर्म डी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं।जिनमें से तीन पत्रकारों के फॉर्म डी पात्रता नही रखने और प्राधिकृत नही होने के फलस्वरूप रिजेक्ट कर दिए गए है। प्राधिकार पत्र जारी पात्र 36 मीडिया कर्मियों के फॉर्म डी स्वीकृत कर डाक मत पत्र नोडल अधिकारी मीडिया के द्वारा सत्यापन कर जिलानिर्वाचन अधिकारी सतना को भेज दिए गए है। यह सभी मीडिया प्रतिनिधि अपने मतदान केंद्र पर मतदान नही कर सकेगे ।यह सभी 36 मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेगे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च से 5 दिवस के भीतर सत्यापित होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए।

39 प्राधिकृत पत्रकारो ने दिखाई डाक मत पत्र में रुचि
सतना,1अप्रैल= लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर कर्तव्या रूढ़ प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।मतदान दिवस पर कवरेज के कार्य को निर्वाचन आयोग ने प्राधिकृत मीडिया कर्मियों को अति आवश्यक सेवा श्रेणी में माना है।
पत्रकारों को प्रथम बार आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ लेने सतना जिले की सात विधान सभा क्षेत्र के 39 प्राधिकृत मीडिया कर्मियों ने रुचि दिखाई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज फॉर्म डी में आवेदन की अंतिम तारीख तक नोडल अधिकारी के पास 39 प्राधिकार पत्र धारी पत्रकारों ने फॉर्म डी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं।जिनमें से तीन पत्रकारों के फॉर्म डी पात्रता नही रखने और प्राधिकृत नही होने के फलस्वरूप रिजेक्ट कर दिए गए है।
प्राधिकार पत्र जारी पात्र 36 मीडिया कर्मियों के फॉर्म डी स्वीकृत कर डाक मत पत्र नोडल अधिकारी मीडिया के द्वारा सत्यापन कर जिलानिर्वाचन अधिकारी सतना को भेज दिए गए है।
यह सभी मीडिया प्रतिनिधि अपने मतदान केंद्र पर मतदान नही कर सकेगे ।यह सभी 36 मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेगे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च से 5 दिवस के भीतर सत्यापित होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए।

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