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नागपुर

आज से देश मे पुराने तीन कानून बदल रहे है। इनकी जगह पर 1 जुलाई से नए कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे है। ये आईपीसी 1860 सीआरपीसी 1973 एविडेंस एक्ट 1872 के जगह पर होगे। महाराष्ट्र मे सिपाही से लेकर कमिशनर तक को इससे संबंधित विषय मे ट्रेनिंग दी गई। मध्यप्रदेश के सभी 110थानो मे नए कानून का साफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया।राजस्थान मे फील्ड को छोड़कर अन्य स्टाफ की ट्रेनिंग की जानी है। भारतीय न्याय संहिता मे अब 358धराऐ है। जीरो एफडीआईआर , आनलाईन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस या ईमेल के जरिए समन भेजने और जघन्य अपराध की विडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य कर दिये गए है। छत्तीसगढ मे सभी पुलिस अफसरो एसडीएम निगम के अफसरो को नए कानून की ट्रेनिंग दी गई। तीन नए कानूनो को लेकर सोमवार 1 जुलाई को देशभर मे विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है। सभी थानो मे आम जागरूकता के कार्यक्रम होगे। देश के सभी कॉलेजो और यूनिवर्सिटी मे विशेष कार्यशालाओ का आयोजन करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गए है।

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