बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जेल, जुर्माना
बलात्कार की घटना 2022 में विजयनगरम शहर के महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई, ऐसा माना जाता है कि धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजम मंडल के पोगिरी गांव के टंकाला शंकर राव को विजयनगरम में गिरफ्तार किया गया 5वें एडीजे और महिला न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती. एन. पद्मावती ने उन्हें एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विजयनगरम महिला पुलिस थाने की उपनिरीक्षक के अनुसार, 1 मई को सुनाए गए फैसले में महिला पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नरसिंहराव ने कहा। आरोपी टंकला शंकर राव राजम मंडल के पोगिरी गांव का रहने वाला है और उसी गांव का रहने वाला है। एक व्यक्ति ने एक महिला को यह विश्वास दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा, फिर उसके साथ बलात्कार किया। शादी से इंकार करने पर उसने 2022 में विजयनगरम महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और तत्कालीन एसआई के.टी.आर. लक्ष्मी ने मामला दर्ज कराया है। तत्कालीन महिला थाना निरीक्षक एम.शेषु ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, रिमांड पर लिया गया और अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष उन्होंने कहा कि जांच शीघ्र पूरी करने और आरोपियों को दंडित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 5वें एडीजे और महिला न्यायालय ने आरोपी टंकला शंकर राव को शादी का वादा करके धोखा देने का दोषी पाया। न्यायाधीश एन. पद्मावती ने आरोपी टंकला शंकर राव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रु. फैसला सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 10,000/-. इस मामले में पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एन. विजयनगरम महिला पुलिस थाने के एसआई नरसिंह राव ने बताया कि जब शकुंतला की दलीलें सुनी जा रही थीं, तब कोर्ट कांस्टेबल जी. सुरपुनायडू ने गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया।