
प्रेस नोट
तथाकथित आरोपी तौसिफ शौकत अली ने पत्नी का शारीरिक व मानसिक शोषण किया व रुपयों की मांग करके जबरन गर्भपात कराया : मो. रियाज़ शेख, पिता
-पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी हुए फरार
-आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फर्यादी को मिलें न्याय
-प्रथम सुचना अहवाल के अनुसार आरोपी सय्यद अजहर अली उर्फ तौसिफ शौकत अली,उम्र ३२ वर्ष,
रहिवासी,महेश नगर गिट्टीखदान, सास,कमरुविसा सय्यद शौकत अली,रा. महेश नगर, ननद यास्मीन खान शोएब खान, महेश नगर, और अशिक बराडे, रहिवासी, बराडे नर्सिंग होम
कलम 415/24, कलम 498 अ 323,504,506,313 भादवी सहकलम 4 मुस्लिम महिला के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया
शादी के एक साल में ससुराल द्वारा बहू को प्रताड़ित करना फिर दुसरी शादी करने के चक्कर में ढाई महिने के बच्चें के डॉक्टर आशिक बराड़े गोधनी हॉस्पिटल में डॉक्टर और परिवार की मिली भगत से जबरन गर्भपात करवाया तलाक भी दिया.
आए दिन घरेलू विवाद के मामले बढ़ गए है।इसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती है।न्याय की गुहार लगाने वाली महिलाओं को न्याय मिलने के लिए भी लड़ना पड़ता है।पुलिस भी महिलाओं के मामले को गंभीरता से नही लेकर मामला दर्ज करने समय लगाती है।ऐसा ही एक मामला गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन में सामने आया।गौरतलब है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार रियाज शेख के लड़की का विवाह मुस्लिम रीतिरिवाज से 15 जुलाई 2022 को आरोपी सय्यद अजहर अली उर्फ तौसीफ सय्यद शौकत अली के साथ हुआ था जो तकिया मस्जित के पास कला झंडा दरगाह के पास मोमिनपूरा में रहते है।ट्रेक्टर वाले के नाम से यह परिवार बड़ा फेमस है।शादी के 7 -8 महीने के बाद ही पति अजहर और उसकी मां खायरुन्निसा नन्द यास्मीन ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया।लडक़ी को परेशान करना शुरू कर दिया।तुझे तलाक देना है।मुझे दूसरी शादी करना है।तू घर से निकल जा ,नही तो मैं मर जाऊंगा नही तो तुझे मार डालेंगे,पेट मे पल रहा बच्चा भी धमकी देकर गिराने लगा, भ्रूण हत्या की।बहुत मारपीट करने से आखिर लड़की ने गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन में शिकायत की।मार्च महीने में शिकायत की और जून में गिट्टीखदान पुलिस ने मामला दर्ज किया।एक लड़की पर पति इतना अत्याचार करने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज करने के लिए तीन महिने का समय क्यो लगाया यह सवाल गिट्टीखदान पुलिस पर उठ रहा।एक पत्रकार के लड़की को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है तो सामान्य लड़की का क्या होता होंगा यह इस मामले से पता चलता है।
गिट्टीखदान पुलिस ने आरोपी पति सय्यद अजहर अली उम्र 32,कमरुनिसा सय्यद शौकत अली सांस उम्र 54
याशमीन खान शोएब खान ननद उम्र 34
आशिक बराडे,बराडे नर्सिंग होम गोदनी के खिलाफ धारा 498 a ,323,504,506, गर्भपात 313 व मुस्लिम महिलाधिकार संरक्षण कानून 2019 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।धारा 313 गर्भपात करने के जुर्म आजीवन कारावास या दस साल की सजा का प्रावधान है ऐसे में आरोपियों को गिरफ्तार करना जरूरी है लेकिन अबतक गिट्टीखदान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नही करने की जानकारी लड़की के पिता रियाज शेख ने दी!आखिर आरोपियों को गिट्टीखदान पुलिस क्यो बचा रही है यह सवाल पुलिस पर उठ ऱहा है।इस मामले को पुलिस आयुक्तने गंभीरतासे लेकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस को देने की आवश्यकता है।इस मामले को लेकर पत्रकार रियाज़ शेख ने सोमवार को रविभवन में एक पत्रकार परिषद ली और बताया कि लड़की का गर्भपात किया..लेकिन हत्या का मामला दर्ज नही किया?लड़की से और हमसे दबाव बनाकर जानसे मारने की धमकी देकर जबरन स्टंप पेपर पर तलाक लिया गया जो अपराध है।7 से 8 महीने लड़की को बहुत मारपीट की ऐसे हैवानो पर पुलिस मेहरबान है।आरोपी और
गर्भपात करने वाला भी खुलेआम घूम ऱहा है।सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय की गुहार पीडित परिवार ने लगाई है।मामले को 3 महीने होने के बाद आज भी थानेदार गंभीर दिखाइ नही दे रहे है।अब देखना यह है कि इस मामले को पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंगल कितना गंभीर लेते या नही गिट्टीखदान पुलिस आरोपियों को बचाती या गिरफ्तार करती है…!