A2Z सभी खबर सभी जिले कीLok Sabha Chunav 2024Uncategorizedअन्य खबरे

गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्ट पवन सावले
धार

धार। धार जिले थाना पीथमपुर में वर्ष 2022 में घटित सनसनीखेज अंधेकत्ल के आरोपी रवि उर्फ साँवरिया पिता नरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम खेड़ा थाना सागौर जिला धार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश धार श्री पारस कुमार जैन द्वारा आजीवन कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घटना मे दिनांक 13/09/2022 को थाना पीथमपुर में मृतक संतोष पिता छोटेलाल उडगरिया उम्र 50 साल निवासी इण्डोरामा की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला काटकर हत्या कर दी थी, जिस पर थाना पीथमपुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पीथमपुर में धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Related Articles

तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद तिवारी वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला धार के द्वारा प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरतापूर्वक करते हुए मात्र 24 घंटे में अज्ञात से ज्ञात कर आरोपी रवि उर्फ सावरिया पिता नरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम खेडा थाना सागोर जिला धार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया एवं मात्र 15 दिवस में प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रकरण को चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण की विवेचना में थाना पीथमपुर पुलिस द्वारा मजबूत साक्ष्य एकत्रित कर चालन न्यायालय श्री पारस कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार की कोर्ट मे पेश किया गया। ऩ्यायालय द्वारा साक्षियों के कथन एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत तकनीकी साक्ष्यो पर विश्वास करते हुए आरोपी रवि

उर्फ सावरिया पिता नरसिंह सोलंकी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त सनसनी खेज प्रकरण की पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) श्री टी.सी. बिल्लौरे द्वारा की गई।

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!