
एक जुलाई से कानून में होगा बदलाव
अलीगढ़ । संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई । जिसमें एक जुलाई 2024 से लागू होने तीन नवीन कानून को लेकर गहन चर्चा हुई । एपीओ कौशलेंद्र शर्मा , बिजेंद्र सिंह , कंविता यादव ने बताया कि नए कानून लागू होने से चोरी की धारा 379 से अब धारा 303 , हत्या की धारा 302 अब 103 , लूट की धारा अब 309 , डकैती की धारा 310 , बलात्कार 64 , छेड़छाड़ की धारा अब 74 हो जाएगी । उन्होंने बताया कि नई संहिता में संगठित अपराध , आतंकवादी कृत्य , झपटमारी जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं । अपराधों के निस्तारण के लिए न्यायालय में समय सीमा का निर्धारण भी किया गया है । जिससे अब वादकारियों को जल्द ही न्याय मिल सकेगा ।