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बड़ौद पुलिस की त्वरित कार्यवाही 24 घण्टे में सुलझाई बच्चे की हत्या की गुत्थी

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वैज्ञानिक व कानूनी दृष्टिकोण से की गई गहन जांच

रिपोर्टर=आरिफ खान आगर मालवा

आगर मालवा जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुडभैली में 17 जुलाई को 9 वर्षीय बालक आयुष पिता पन्नालाल मेघवाल के लापता होने और बाद में शव संदिग्ध अवस्था में प्लास्टिक बोरे में बंद निर्माणाधीन मकान के पीछे गड्ढे में पाए जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को त्वरित एवं सटीक कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार बोयट एवं एसडीओपी आगर ने भी घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया।

सूचना प्राप्त होते ही थाना बड़ौद प्रभारी कृष्णकांत तिवारी, चौकी प्रभारी बीजानगरी जोरावर सिंह, एवं बड़ौद थाना पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने मौके को सुरक्षित करते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और पंचगण की उपस्थिति में घटनास्थल का गहन परीक्षण किया गया। मौके से खून के धब्बे, शव को घसीटे जाने के निशान, लकड़ी की पाई (जिस पर रक्त लगा था) और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जब्त किए गए। परिजनों द्वारा मृतक की पहचान आयुष के रूप में की गई।

घटना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सतत निगरानी रखी गई और विवेचना को तकनीकी, वैज्ञानिक व कानूनी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया गया। थाना बड़ौद में धारा 103(1) (हत्या) एवं धारा 238 (साक्ष्य छुपाने की मंशा) अंतर्गत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 133/2025 पंजीबद्ध किया गया।

ग्राम गुड़भेली के नाबालिग द्वारा ही कि गई थी 9 वर्ष के बालक की निर्मम हत्या

बड़ौद पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें विधि विरुद्ध बालक ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह मृतक को साइकिल चलाने देने का लालच देकर स्वयं के निर्माणाधीन मकान में लेकर गया, जहां आपसी विवाद के चलते पहले लकड़ी के पाए से प्रहार करके बालक की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात उसने मृतक को प्लास्टिक के बोरे में भरकर सुनसान रास्ते से घसीटते हुए एक गड्ढे में फेंक दिया। पूछताछ के पश्चात विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में माननीय किशोर न्याय बोर्ड आगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध बालक को बाल संप्रेषण गृह उज्जैन भेजने हेतु आदेशित किया गया। पुलिस द्वारा घटना की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है तथा साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

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