A2Z सभी खबर सभी जिले कीकोटाराजस्थान

कोटा कोचिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई

16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दे सकेंगे

 

वंदे भारत लाइव न्यूज़ कोटा से मयूर सोनी की रिपोर्ट

कोटा /संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां प्रवेश नहीं दे सकेंगे, कोचिंग संस्थानों में नामांकन सेकेंडरी (दसवीं की परीक्ष) के बाद ही हो सकेगा, कोचिंग में विद्यार्थी एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पढेगे, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जनवरी महीने में इस तरह के निर्देशों को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना के संबंध में प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जादू कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन गाइडलाइन की पालना के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने निर्देश जारी किए हैं, वहीं प्रमुख शासन सचिव ने भी इस राज्य सरकार ने ऑडिट करते हुए कोचिंग संस्थान में पालन के आदेश दिए हैं, आदेश की पालना में बताया कि केंद्र के शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए दिशा- निर्देश 2024 जारी किए हैं, राज्य सरकार ने मान्यता देते हुए कोचिंग संस्थानों में अषरश : पालन का निर्णय लिया है, आदेशों में बताया है कि इसकी पालना के संबंध में संयुक्त सचिव उच शिक्षा से लेकर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त आयुक्त आबकारी अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन एवं शहर सहित जिला परिषद सीईओ सहित 19 सदस्य शामिल है,

  •  कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने आप प्रवेश नहीं दे सकेंगे
  •  कोचिंग में नामांकन दसवीं की परीक्षा के बाद ही हो सकेगा कोचिंग में एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पड़ेगी
  •  कोचिंग संस्थान स्थानांक से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं रख सकेंगे बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों को भर मकवा दे रंग किया अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे
  •  कोचिंग हमने गुणवत्ता सुविधाओं या अपने यहां पड़े छात्रों के परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष दावा भी नहीं कर सकेंगे इन नियमों के पालन की प्रणाली के बिना संस्थान पंजीकृत नहीं हो सकेंगे
  • अधिकारी कोचिंग सेंटर की नियमित निगरानी- मंत्रालय ने कहा है कि इसका मकसद कोचिंग संस्थानों को वनियमित करने के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत पूरी करना और उनकी बढ़ती संख्या रोकना है, दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी राज्य सरकारी जिम्मेदार होगी, सक्षम अधिकारी कोचिंग सेंटर के नियमित निगरानी करेंगे वह कोचिंग केंद्र से पूछताछ भी कर सकेंगे मांगे जाने पर सालाना रिपोर्ट दिखानी होगी
  • इन नियमों का पालन करना होगा कोचिंग को- छात्रों शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा उसके अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा,
  •   त्योहारों के दौरान अवकाश ऐसे हो कि बच्चे परिवार के साथ रह सके, पंजीकरण के बाद कोचिंग शुरु हो सकेगी कोचिंग को 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
  •  कोई ब्रांच है तो सभी अलग यूनिट होगी
  •  छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीकरण नहीं होगा प्रतिशत न्यूनतम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए
  •  सभी पंजीकृत छात्रों को नोटिस व पाठ्यक्रम सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद और अतिरिक्त फीस नहीं ली जा सकेगी,
  • कोचिंग में जहां भी जरूरी हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए,
  •  स्कूल के समय अवधि में कोचिंग नहीं लगेगी ऐसा डमी स्कूलों से बचने के लिए है
  •  छात्र शिक्षक का अनुपात से रखना होगा
  •  इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा विकल्प बताने होंगे
  •  छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं होगा
  •  कोचिंग रजिस्टर्ड जगह पर ही चल सकेगी

Related Articles
Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!